उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है “बौना पेंशन योजना“। इस योजना का उद्देश्य बौनेपन (Dwarfism) से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना ऐसे व्यक्तियों को मुख्यधारा की समाजिक व्यवस्था में जोड़ने की दिशा में एक कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य उन बौने व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अपनी खुद की आय से जीवन यापन करने में असमर्थ हैं। इस योजना के तहत उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा और उनका जीवन आसान बनेगा। इस पेंशन योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जिनकी लंबाई 4 फीट से कम है।
लाभ
राज्य सरकार बौने व्यक्तियों को प्रति माह ₹1,200/- की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
Eligibility / पात्रता
- आवेदक उत्तराखंड राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत पहले से किसी अन्य योजना का लाभ ना मिल रहा हो।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की लंबाई 4 फीट से कम होनी चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत पात्रता के लिए मासिक आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
बौना पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन प्रक्रिया
चरण 1: समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: मेनू में दिए गए “New Online Application” पर क्लिक करें।
चरण 3: आपके सामने पंजीकरण फॉर्म (Registration Form) खुलेगा।
चरण 4: फॉर्म में संबंधित योजना (Dwarf Pension Scheme) का चयन करें और सभी आवश्यक जानकारी भरें।
चरण 5: फॉर्म को सेव (Save) करने के बाद, आवेदक को SMS के माध्यम से लॉगिन पासवर्ड प्राप्त होगा।
चरण 6: वेबसाइट के मेनू में दिए गए “Applicant Login” पर क्लिक करें और SMS में मिले Login ID और Password से लॉगिन करें।
चरण 7: लॉगिन करने के बाद, आपने जो जानकारी दी थी उसे जरूरत अनुसार अपडेट करें। (अगर आवश्यक हो तो)
चरण 8: योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (जैसा कि Required Document मेनू में बताया गया है) PDF फॉर्मेट में (अधिकतम साइज: 1 MB) अपलोड करें।
चरण 9: सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद, आप अपनी आवेदन फॉर्म की प्रिंट कॉपी निकाल सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन की स्थिति कैसे जांचें? (Track Application Status)
चरण 1: समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: मेनू में दिए गए “Check your pension status” विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 3: अपना आवेदन संख्या / मोबाइल नंबर / आधार नंबर दर्ज करें।
चरण 4: फिर “Search” बटन पर क्लिक करें – आपकी आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
📌 नोट: एक बार आवेदन प्रक्रिया में आ जाने के बाद या प्रोसेस हो जाने के बाद, आप उसमें कोई अपडेट नहीं कर सकते।
ऑफलाइन प्रक्रिया
- इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
- फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न (attach) करें।
इसके बाद:
- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आवेदकों को फॉर्म को ग्राम प्रधान (Head of the Village) से सत्यापित (साइन) करवाकर
- और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आवेदकों को जिला अधिकारी (District Officer) से सत्यापित करवाकर, उसे समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
Documents Required / बौना पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- बैंक खाता विवरण (Bank Account Details)
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (Passport Size Photo)
- जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) (यदि लागू हो)
- लंबाई प्रमाण पत्र (Height Certificate) — यह प्रमाण पत्र समाज कल्याण विभाग के अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ)
बौना पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है?
बौना पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य बौने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। इस योजना के माध्यम से उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।
बौना पेंशन योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है?
इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ₹1200 प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
बौना पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है?
वे व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र हैं:
जिनकी लंबाई 4 फीट से कम है,
जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है,
और जो किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं।
बौना पेंशन योजना के लिए आयु की पात्रता क्या है?
इस योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
क्या इस योजना के लिए मासिक आय की कोई सीमा है?
नहीं, इस योजना के अंतर्गत पात्रता के लिए मासिक आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
बौना पेंशन योजना को कौन लागू करता है?
इस योजना को उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग (Uttarakhand Social Welfare Department) द्वारा लागू किया जाता है।
मैं इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकता हूँ?
आपको समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा:
🔗 https://socialwelfare.uk.gov.in