उत्तराखंड में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए आज एक राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड शादी अनुदान योजना 2026 को जारी रखा है, जिसके तहत पात्र परिवारों को बेटी के विवाह के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
क्या है योजना और कब लागू होगी?
यह योजना समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड के तहत संचालित की जा रही है। वर्ष 2026 में भी इसके लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जारी रहेगी। जिन परिवारों की बेटी का विवाह इसी अवधि में हुआ है या होने वाला है, वे तय समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं।
योजना शुरू करने की वजह?
सरकार का मानना है कि कई परिवार सिर्फ पैसों की कमी के कारण बेटी की शादी समय पर नहीं कर पाते। कपड़े, रस्में और अन्य जरूरी खर्च परिवार पर भारी पड़ते हैं। खासकर विधवा महिलाओं या बेहद कम आय वाले परिवारों के लिए यह स्थिति और कठिन हो जाती है। इसी परेशानी को देखते हुए यह योजना लागू की गई है, ताकि बेटी का विवाह सम्मान के साथ हो सके।
किन्हें मिलेगा लाभ?
इस योजना का लाभ उत्तराखंड के स्थायी निवासी परिवारों को मिलेगा। आवेदक की वार्षिक आय 48,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए या वह बीपीएल परिवार से होना चाहिए। विवाह के समय युवती की उम्र कम से कम 18 वर्ष और युवक की उम्र 21 वर्ष होना जरूरी है। एक परिवार अधिकतम दो बेटियों के विवाह के लिए इस योजना का लाभ ले सकता है।
स्थानीय लोगों पर असर
ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाले कई परिवारों के लिए यह राशि बड़ी मदद साबित हो रही है। लोगों का कहना है कि 50 हजार रुपये से शादी से जुड़े कई जरूरी खर्च पूरे हो जाते हैं और कर्ज लेने की मजबूरी भी कम होती है।
आवेदन कैसे करें और आगे क्या?
आवेदन समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी कार्यालय/जन सेवा केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन करते समय सही दस्तावेज़ और जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि गलत विवरण के कारण फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। विभाग की ओर से समय-समय पर नई गाइडलाइन जारी की जाती हैं, इसलिए आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करने की सलाह दी जा रही है।
इस update पर नजर बनी हुई है।
